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UK ने किया वीजा पॉलिसी में बदलाव का एलान, भारतीय पेशेवरों को होगा नुकसान

लंदन.  बढ़ते इमिग्रेशन आंकड़ों को काबू करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने गैर ईयू (यूरोपीय यूनियन) लोगों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में बदलाव का एलान किया है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय, खासतौर पर आईटी पेशेवर प्रभावित होंगे। इस बदलाव का एलान ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे के 3 दिन के भारत दौरे के शुरू होने से पहले किया गया है। थेरेसा रविवार को नई दिल्ली पहुंचेंगी। वीजा रूल्स में क्या बदलाव किया...

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ब्रिटेन के होम ऑफिस की ओर से गुरुवार शाम को घोषित किए नए वीजा रूल्स के अनुसार टियर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर (कंपनी के भीतर ट्रांसफर) कैटेगरी के लिए 24 नवंबर के बाद एप्लिकेशन देने वालों के लिए जरूरी सैलरी की मिनिमम लिमिट 30 हजार पाउंड होगी। पहले यह लिमिट 20,800 पाउंड थी।

- आईसीटी (इंट्रा कंपनी ट्रांसफर) रूट का इस्तेमाल अधिकतर ब्रिटेन स्थित भारतीय आईटी कंपनियां करती हैं।

- ब्रिटेन की आव्रजन सलाहकार समिति (माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी-MAC) ने पाया कि इस साल की शुरुआत में इस तरीके से करीब 90% भारतीय आईटी पेशेवरों को वीजा जारी किया गया। 

और क्या बदलाव हुए?

- अनुभवी वर्कर्स के लिए टियर 2 (जनरल) सैलरी की लीमिट भी बढ़ाकर 25 हजार पाउंड करने का एलान किया गया है। 

- जबकि अपवादों के तहत टियर 2 (ICT) ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए सैलरी की लीमिट घटाकर 23 हजार पाउंड कर दी गई है। 

- टियर 4 कैटेगरी में भी कुछ बदलावों का एलान किया गया है जिसमें डॉक्ट्रेट एक्सटेन्शन स्कीम का मेन्टेनेंस जरूरी कर दिया गया है। 

- गैर ईयू लोगों (जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं) पर नई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट का भी असर पड़ेगा। अगर वे अपने किसी फैमिली मेंबर को ब्रिटेन में ढाई साल से
ज्यादा समय तक रखना चाहेंगे तो उन्हें एप्लिकेशन देने पर फाईव इयर रूट टू रेजीडेंसी सेटलमेंट के तहत इस शर्त को पूरा करना होगा।

- नई रिक्वायरमेंट उन पार्टनर्स और पैरेंट्स पर लागू होगी, जिनकी फैमिली इमिग्रेशन रूल्स के तहत ब्रिटेन में रहने की मियाद 1 मई 2017 को या उसके बाद खत्म होने वाली है।

मार्च में किया गया था पहले फेज का एलान 

- ब्रिटेन के होम ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है- "टियर 2 में लाए गए बदलावों के 2 फेज में से पहले फेज का एलान मार्च में किया गया था।"

- "पहले फेज का एलान इंडिपेन्डेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने इसका रिव्यू करने के बाद किया था।" 

- "अगर इस मामले में इसके विपरीत कोई आदेश नहीं आता है तो इसे 24 नवंबर से लागू किया जाएगा।

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